कटनी ।शासन निर्देशों के परिपालन एवं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला – न्यायालय झिंझरी के पत्रानुसार जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा एवं निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे के निर्देशन में दिनांक 14 मई 2022 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का किया जाना है। निगम प्रशासन द्वारा नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर के पांच स्थलों नगर निगम कार्यालय सहित जोन कार्यालय क्रमांक 1 बस स्टेण्ड ऑडिटोरियम परिसर, जोन कार्यालय क्र. 2 दुर्गा चौक खिरहनी, जोन क्र. 4 माधवनगर उप कार्यालय के साथ ही बाजार क्षेत्र सुभाष चौक में प्रातः 10ः00 से शिविर का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत शिविरों के दौरान सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत, 1 लाख तक बकाया पर अधिभार में 50 प्रतिशत तथा 1 लाख से अधिक बकाया पर 25 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जावेगी। जलकर के ऐस प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये बकाया होने पर 100 प्रतिशत, 50 हजार तक बकाया होने पर 75 प्रतिशत एवं 50 हजार से अधिक बकाया पर 50 प्रतिशत तक अधिभार में छूट शासन निर्देशानुसार प्रदान की जावेगी।
निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे ने लोक अदालत को दृष्टिगत रखते हुए निगम के राजस्व विभाग एवं जोन कार्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को लोक अदालत के दिन प्रातः 10 बजे से उपस्थित रहकर वसूली कार्य यथावत जारी रखने तथा अधिक से अधिक करदाताओं को अधिभार में छूट का लाभ प्रदान करनें हेतु निर्देशित किया गया है। अपने नागरिकों से 14 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बकाया करों को जमा कर अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त करने की अपील की है।